डीटीओ कार्यालय के ऑडिट में 193 भारी मालवाहक वाहनों पर पांच लाख 72 हजार 181 रु बकाया होने का मामला सामने आया है. वित्त वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण के दौरान राजस्व क्षति के रूप में चिह्नित इन वाहन मालिकों को अब बकाया जमा करने का निर्देश दिया गया है. विभाग ने सभी संबंधित वाहन स्वामियों को 10 दिनों में भुगतान की समय-सीमा दी है.
वाहनों के अनुसार जारी की गयी सूची
ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने वाहन सं और बकाया का विवरण जारी किया है. सूची के अनुसार वाहन जेएच10एएम0314 पर 10,324 रु, जेएच10एएम1771 पर 9,945 रु, जेएच10एएम4408 पर 10,324 रु और जेएच10एएम7801 पर 8,501 रु बकाया हैं. शेष वाहनों पर भी अलग-अलग राशि की देनदारी दर्ज है. सूची जारी करने का उद्देश्य संबंधित वाहन मालिकों को अपने बकाया की जानकारी उपलब्ध करानी है.
भुगतान नहीं किया तो होगी कार्रवाई
डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी ने सभी संबंधित वाहन स्वामियों को बकाया राजस्व 10 दिनों में जमा करने का निर्देश दिया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय अवधि में भुगतान नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. बकाया जमा नहीं करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और झारखंड मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी.
