सरायढेला स्थित ओजोन गैलेरिया मॉल में संचालित कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के आउटलेट को गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बंद करा दिया. यह कार्रवाई प्रतिष्ठान के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआइ) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बावजूद खाद्य व्यवसाय संचालित करने के मामले में की गयी. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने बताया कि संस्थान का एफएसएसएआइ लाइसेंस 29 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुका था. इसके बावजूद प्रतिष्ठान में रेस्टोरेंट व खाद्य व्यवसाय का संचालन जारी रखा. यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 का उल्लंघन हैं.
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की दी चेतावनी
विभाग ने संचालक को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर खाद्य सुरक्षा कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. वहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विधिसम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी है.
दस लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान
विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध एफएसएसएआइ लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय संचालित करना कानूनन अपराध है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 63 के तहत ऐसे मामलों में दस लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. विभाग ने प्रतिष्ठान प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से रेस्टोरेंट बंद करने तथा वैध लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही कारोबार शुरू करने का निर्देश दिया है.
