Dhanbad News : पूर्णिमा नीरज सिंह के विरुद्ध कोर्ट के अवमानना का मुकदमा सुनवाई के लिए स्वीकृत

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने दलील सुनने के बाद मामले को सुनवाई के लिए अवर न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है.

झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के विरुद्ध चार सितंबर 2025 को दायर अदालत की अवमानना का मुकदमा शनिवार को सुनवाई के लिए स्वीकृत हो गया. धनबाद की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने दलील सुनने के बाद मामले को सुनवाई के लिए अवर न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है. सनद रहे कि धनबाद कोर्ट के अधिवक्ता वकार अहमद ने मुकदमा दायर कर कहा था कि 27 अगस्त 2025 को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नीरज हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया और आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ एक सितंबर 2025 को संध्या छह से 7:30 बजे तक मृतक नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह के नेतृत्व में जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल सह आक्रोश मार्च निकाला गया. उस स्थल पर पूर्णिमा नीरज सिंह ने फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश के विरुद्ध अपमान सूचक शब्दों का खुलेआम प्रयोग किया. न्यायालय के फैसले की मंच से खुलेआम कड़ी आलोचना की. न्यायपालिका के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की. अदालत ने मुकदमे में सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर 2025 की तारीख निर्धारित की है.

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Published by: Narendra kumar singh

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