भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) जमशेदपुर शाखा की टीम ने गोविंदपुर जीटी रोड स्थित एक आभूषण प्रतिष्ठान में छापेमारी कर करीब 140 ग्राम हॉलमार्कयुक्त सोने के आभूषण जब्त किये हैं. टीम की जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठान बिना वैध बीआइएस लाइसेंस के हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण बेच रहा था. बीआइएस ने इसे अनिवार्य हॉलमार्किंग संबंधी नियमों का उल्लंघन माना है. मामले में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सूचना के आधार पर पहुंची बीआइएस की टीम
बीआइएस जमशेदपुर को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर में एक आभूषण प्रतिष्ठान बिना बीआइएस लाइसेंस के हॉलमार्कयुक्त सोने के आभूषणों की बिक्री कर रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद विशेष प्रवर्तन दल का गठन किया गया. टीम ने प्रतिष्ठान में तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया.
जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि दुकान संचालक बिना वैध अनुमति के मानक चिह्न का इस्तेमाल कर रहा था. इसके बाद टीम ने प्रतिष्ठान से करीब 140 ग्राम हॉलमार्कयुक्त सोने के आभूषण जब्त कर लिये.
बिना वैध लाइसेंस हॉलमार्क का इस्तेमाल प्रतिबंधित
बीआइएस अधिकारियों के अनुसार, बिना वैध लाइसेंस मानक चिह्न या हॉलमार्क का इस्तेमाल भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 15 का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 29(2) के तहत ऐसे अपराध में दोषी को एक वर्ष तक के कारावास या न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है. जुर्माने की राशि जब्त माल के मूल्य की पांच गुना तक हो सकती है. इसके अलावा कारावास और जुर्माना दोनों का भी प्रावधान है.
उपभोक्ताओं के हित में आगे भी होगी जांच
बीआइएस ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाजार में प्रमाणित हॉलमार्कयुक्त आभूषणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. विभाग ने सभी आभूषण विक्रेताओं से अनिवार्य हॉलमार्किंग संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है.
