बरवाअड्डा बाजार समिति में आवंटित दुकानों पर उठे सवाल, क्या कब्जेधारियों पर चलेगा प्रशासन का चाबुक?

बरवाअड्डा कृषि बाजार समिति में दुकानों के आवंटन और प्लेटफॉर्म पर कब्जे को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. शिकायतें मिलने के बाद समिति सचिव ने संबंधित आवंटियों को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है. नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई.

धनबाद. कृषि बाजार समिति, बरवाअड्डा की दुकानों और प्लेटफॉर्म के उपयोग को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद समिति प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. एक दुकान के संबंध में शिकायत मिली है कि उसका आवंटन जिस व्यक्ति के नाम पर है, वास्तविक रूप से उसका उपयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है. शिकायत मिलने के बाद बाजार समिति सचिव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित आवंटित दुकानदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

समिति प्रशासन का कहना है कि जांच के दौरान आवंटन से जुड़े अभिलेख, उपयोग की स्थिति और अन्य तथ्यों का सत्यापन किया जायेगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

आवंटन और उपयोग में अंतर की जांच

बाजार समिति प्रबंधन के अनुसार, दुकान आवंटन व्यवस्था पारदर्शी तरीके से संचालित की जाती है. ऐसे में यदि किसी आवंटित दुकान का उपयोग नियमों के विपरीत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो यह जांच का विषय है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्षों से जानकारी लेने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जायेगा.

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समिति प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी पक्ष के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लिया जायेगा.

प्लेटफॉर्म पर कब्जे की शिकायत

इसी बीच बाजार समिति परिसर के प्लेटफॉर्म पर चार व्यवसायियों द्वारा कब्जा किये जाने की शिकायत भी सामने आयी है. समिति प्रबंधन के अनुसार, प्लेटफॉर्म का उपयोग निर्धारित नियमों के तहत होना चाहिए, लेकिन शिकायत मिली है कि कुछ व्यवसायियों ने लंबे समय से इन स्थानों का उपयोग अपने कब्जे में लेकर किया हुआ है.

मामले को लेकर संबंधित व्यवसायियों को दो बार नोटिस जारी किया जा चुका है. इसके बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. अब समिति प्रशासन तीसरी नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है.

तीसरी नोटिस के बाद होगी विभागीय कार्रवाई

बाजार समिति सचिव ने बताया कि यदि तीसरी नोटिस के बाद भी संबंधित व्यवसायी प्लेटफॉर्म खाली नहीं करते हैं, तो विभागीय नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जायेगी. इसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म उपयोग के लिए अस्थायी किराया निर्धारित कर संबंधित व्यवसायियों से राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

उन्होंने कहा कि बाजार समिति की संपत्तियों का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है. इसलिए सभी मामलों की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है.

रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला

समिति प्रशासन का कहना है कि दुकान आवंटन और प्लेटफॉर्म उपयोग से जुड़े दोनों मामलों में दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जायेगी और उसी के आधार पर आवश्यक प्रशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

बाजार समिति प्रबंधन ने संकेत दिया है कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कदम उठाये जायेंगे, ताकि समिति परिसर में व्यवस्था और पारदर्शिता बनी रहे.

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By Sudhir Sinha

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