पत्नी पर जानलेवा हमला में सात साल कैद
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने दहेज को लेकर पत्नी पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में पति अनिल राम उर्फ बड़कू राम को भादवि की धारा 307 में सात वर्ष ,324 व 498 ए तीन तीन वर्ष की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना की […]
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने दहेज को लेकर पत्नी पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में पति अनिल राम उर्फ बड़कू राम को भादवि की धारा 307 में सात वर्ष ,324 व 498 ए तीन तीन वर्ष की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
अदालत ने पूर्व में ही आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. विदित हो कि गिरिडीह जिले के सिहोडीह निवासी देवंती देवी की शादी 27 जून 04 को गावां निवासी अनिल राम के साथ हुई थी.
शादी के पांच साल के बाद उसका पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा. तीन मई 2013 को पीड़िता अपने मामा मोची राय के साथ धनबाद से जयपुर जाने के लिए घर से गिरिडीह बस स्टैंड आयी, जहां आरोपी पति ने चाकू से उस पर जानलेवा हमला कर दिया. वह बुरी तरह से जख्मी हो गयी.
