Dhanbad News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की कैद
नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना देने के एक मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया.
नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना देने के एक मामले में अदालत ने सोमवार को नामजद आरोपी निरसा थाना क्षेत्र निवासी दुर्योधन सोरेन को 20 वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सजा की बिंदु पर बहस की. मामले में पीड़िता की शिकायत पर निरसा थाना में एक मई 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक आरोपी ने सबसे पहले जब पीड़िता एक शादी वाले घर में गयी थी, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद आरोपी ने अनेक बार डरा धमकाकर पीड़िता का यौन शोषण किया. पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर गांववालों ने पीड़िता से आरोपी की शादी भी करा दी थी. लेकिन बाद में आरोपी ने पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया.
जानलेवा हमला करने का आरोपी दोषी करार, सजा आज
धनबाद. जानलेवा हमला करने के एक मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की अदालत ने नामजद आरोपी बिराजपुर निवासी कन्हाई महतो एवं भारत महतो को दोषी करार दिया. वहीं अदालत ने आरोपी रवि पासी, विनोद बाउरी एवं बिंदा केवट को रिहा करने का आदेश दिया है. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार उपाध्याय ने किया. वहीं रवि पासी की ओर से लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट ने पैरवी की. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 दिसंबर 2025 की तारीख निर्धारित की है. इस संबंध में पीड़ित बिशु चक्रवर्ती की शिकायत पर बरोरा थाने में 10 अक्टूबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
