धनबाद से फर्जी आधार और मतदाता पहचान पत्र के साथ एक बांग्लादेशी व्यक्ति गिरफ्तार

धनबाद : संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध के बीच एक बांग्लादेशी व्यक्ति को फर्जी आधार और भारतीय मतदाता पहचान पत्र के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने यहां शनिवार को यह जानकारी दी. जीआरपी निरीक्षक हरिनारायण सिंह ने कहा कि बांग्लादेश के सिलहट जिले के तेजपुर […]

धनबाद : संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध के बीच एक बांग्लादेशी व्यक्ति को फर्जी आधार और भारतीय मतदाता पहचान पत्र के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने यहां शनिवार को यह जानकारी दी. जीआरपी निरीक्षक हरिनारायण सिंह ने कहा कि बांग्लादेश के सिलहट जिले के तेजपुर निवासी मोहम्मद बिलाल को अमृतसर-कोलकाता दुर्गयाना एक्सप्रेस में बिना टिकट सफर करने के लिए गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने कहा कि बिलाल को धनबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट जांच के दौरान शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया. अधिकारी ने बताया कि उसके पास से तीन बांग्लादेशी पासपोर्ट, बांग्लादेशी मुद्रा और अमेरिकी डॉलर जब्त किये गये. सिंह ने कहा, ‘आरोपी ने पहले दावा किया कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का निवासी है लेकिन टीटीई ने उसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट देखे और आरपीएफ कर्मियों को सूचित किया जिन्होंने बिलाल को हिरासत में ले लिया.’

उन्होंने कहा कि बिलाल लखनऊ में ट्रेन पर चढ़ा था और कोलकाता जा रहा था जहां से उसकी योजना बांग्लादेश जाने की थी. अधिकारी ने बताया कि बिलाल का बड़ा भाई लखनऊ की जेल में बंद है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और उसने पश्चिम बंगल के उत्तर 24 परगना जिले में फर्जी आधार और भारतीय मतदाता पहचान पत्र बनवाये थे.

सिंह ने कहा कि बिलाल को विशेष रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिन्होंने उसे 14 दिनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >