ड्राइवर नाबालिग हुआ तो नपेंगे वाहन मालिक भी
एक फरवरी से लागू होगी नयी व्यवस्था
धनबाद : हाल के दिनों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए डीआरएम चौक से गोल बिल्डिंग (सरायढेला) तक दिन की तरह रात में भी बस, ट्रक, हाइवा जैसे भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी. सारी बड़ी गाड़ियां बरवाअड्डा होकर निकलेंगी. एक फरवरी से यह नयी व्यवस्था लागू होगी. ट्रक ऑनर एसोसिएशन के साथ मंगलवार को बैठक में यह फैसला किया गया. साथ ही सिटी सेंटर से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है.
एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पिछले काफी समय से जिन जगहों पर काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको चिह्नित किया गया है. चिह्नित स्थानों पर पुलिस स्लाइडर बैरियर लगायेगी ताकि तेज रफ़्तार वाहन चलने वाले पर अंकुश लगाया जा सके. एक फरवरी से उस तरफ से कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं गुजरेगी. एसोसिएशन के लोगों को कहा गया है की ड्राइवर्स के पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं होते हैं. कई बार नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे होते हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ वाहन मालिकों पर भी कार्रवाई की जायेगी और बीसीसीएल से बात करके इन गाड़ियों की सेवाएं बंद करायी जायेगी.
