विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल रहे पॉक्सो एक्ट केस की सुनवाई पूरी हो गयी, जिसके बाद नामजद अभियुक्त सरोज कुमार उर्फ सरोज महरा को छेड़खानी व धमकी देने की धाराओं में दोषी पाकर दो साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी गयी, साथ ही दोषी करारे गये अभियुक्त को अलग से आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. सजायाफ्ता अगर इस राशि को नहीं देते हैं, तो अलग से तीन माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. अभियुक्त नगर थाना के खोरादह गांव का रहने वाला है और इसके विरुद्ध कुंडा थाना में 11 जुलाई 2023 को केस दर्ज हुआ था, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह लोगाें ने घटना के समर्थन में गवाही दी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता अजय कुमार साह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता राशिद अनवर ने पक्ष रखा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
