Deoghar News : महिला से मारपीट के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत में चल रहे जीआर केस सरकार बनाम गुड्डू वर्मा व अन्य मामले की सुनवाई पूरी की गयी. इसके दो दोषियों बलदेव वर्मा व संतोष कुमार वर्मा को तीन-तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी.

विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत में चल रहे जीआर केस सरकार बनाम गुड्डू वर्मा व अन्य मामले की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात इस मामले के छह आरोपितों गुड्डू वर्मा, परमेश्वरी वर्मा, बलदेव वर्मा, संतोष कुमार वर्मा, राजेंद्र वर्मा व बेबी देवी को मारपीट व गाली-गलौज करने का दोषी करार दिया गया. अदालत ने छह दोषियों में से चार दोषियाें गुड्डू वर्मा, बेबी देवी, राजेंद्र वर्मा एवं परमेश्वरी देवी को प्राेबेशन पर छोड़ दिया तथा दो दोषियों बलदेव वर्मा व संतोष कुमार वर्मा को तीन-तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही इन दोनों को एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक माह की कैद की सजा काटनी होगी. सभी अभियुक्त सारवां थाना के नारंगी गांव के रहने वाले हैं और वर्ष 2022 में सिंधु कुमारी के शिकायत पर सारवां थाना में केस दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी एवं दोष सिद्ध करने में सफल रहा. बचाव पक्ष से एक भी गवाही नहीं दी गयी थी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त फैसला दिया. इस केस में महज तीन साल बाद फैसला आया. हाइलाइट्स – चार अभियुक्तों को प्रोबेशन पर छोड़ा गया न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत से आया फैसला

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By FALGUNI MARIK

FALGUNI MARIK is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >