श्रावणी मेला क्षेत्र रहेगा तम्बाकू व धूम्रपान मुक्त, कोटपा के तहत रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

देवघर श्रावणी मेला 2026 में धूम्रपान और तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है।

देवघर : राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र को गैर-धूम्रपान एवं तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है. डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले मेले की पूरी अवधि में कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम), 2003 के प्रावधानों के तहत मेला परिसर में धूम्रपान तथा तम्बाकू उत्पादों के उपयोग और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसका उद्देश्य बाबाधाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है.

जागरूकता अभियान भी चलेगा

डीसी ने बताया कि प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के साथ-साथ व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा. इसके तहत श्रावणी मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और अन्य चिन्हित स्थानों पर 'तम्बाकू मुक्त क्षेत्र' से संबंधित एंटी-टोबैको होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए जाएंगे. इन माध्यमों से कांवरियों और स्थानीय नागरिकों को तम्बाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की जानकारी दी जाएगी तथा उन्हें तम्बाकू मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों से मेला क्षेत्र को पूरी तरह तम्बाकू मुक्त बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.


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Author: Prabhat khabar news desk

Published by: Sameer Oraon

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