मधुपुर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने सोमवार को जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी करने के आरोपी सारठ थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी लालू मंडल को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह साधारण कारावास साथ में चलाने का सजा में प्रावधान किया है. इसके अलावा इस कांड में संलिप्त अन्य आरोपित दुर्योधन मंडल, पवन मंडल, सौदागर मंडल को दोषी पाते हुए न्यायालय ने इन्हें भी भादवि धारा 323 में छह माह का कारावास व धारा 341 में 15 दिनों का कारावास की सजा सुनाया है. घटना दो साल पहले सारठ थाना क्षेत्र के खैरा गांव की है. बताया जाता है कि खेत में पटवन के दौरान आरोपितों ने सीताराम मंडल को जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से मार कर जख्मी कर दिया था. घटना को लेकर जख्मी व्यक्ति की पत्नी करिया देवी ने चार लोगों को नामजद बनाते हुए सारठ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी दर्ज के मुख्य आरोपी लालु मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने अनुसंधान के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया. इसके बाद न्यायालय में प्रभारी लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक के द्वारा इस मामले में चिकित्सक, अनुसंधान कर्ता, सूचक समेत अन्य साक्षियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में सजा सुनाया है.
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