Deoghar news : लोक अदालत में सुलह के आधार पर मामलों का करायें निष्पादन : पीडीजे

डालसा के तत्वावधान में सिविल कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें 13 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिये गये.

By FALGUNI MARIK | December 5, 2025 8:10 PM

विधि संवाददाता, देवघर . डालसा के तत्वावधान में सिविल कोर्ट के कक्ष में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई. मौके पर पीडीजे कौशल किशोर झा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का अंतिम लोक अदालत है, जिसका आयोजन 13 दिसंबर को होने जा रहा है. इसे सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है. अधिक से अधिक मामलों को सुलह समझौता के आधार पर निष्पादित कराने के लिए पक्षकारों को जागरूक करें, ताकि मुकदमों के चक्कर से लोगों को निजात मिल सके. उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि ऋण से संबंधित मामलों में अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक राहत दें. ताकि बैंक से संबंधित मामलों का निबटारा आसानी से कर सके. मालूम हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन व पोस्ट लिटीगेशन दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी और पक्षकारों की सहमति से निष्पादित किये जायेंगे. लाेक अदालत के माध्यम से मुकदमा खत्म कराना सबसे सरल कार्य है. इसमें कोई पक्ष हारता नहीं है और लोक अदालत के फैसले से सभी पक्ष प्रसन्न रहते हैं, साथ ही लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं होती है. मौके पर कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी, डालसा सचिव संदीप निशित बारा के अलावा डीसी,एसपी, डीएफओ,एसडीओ देवघर, एसडीओ मधुपुर, एक्जूक्यूटीव इंजीनियर बिजली विभाग, सर्टिफिकेट ऑफिसर देवघर, उत्पाद अधीक्षक, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, चीफ मैनेजर लीड बैंक, विभिन्न बैंकों के अधिकारी आदि मौजूद थे.

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