Deoghar news : मारपीट के केस में पांच आरोपियों को पाया दोषी, चेतावनी देकर छोड़ा

देवीपुर थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2017 को बकरी के फसल खाने पर विवाद होने के कारण मारपीट हो गयी थी, जिसमें केस दर्ज हुआ था. कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी पाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया.

विधि संवाददाता, देवघर . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल केस सरकार बनाम दिलीप यादव व अन्य की सुनवाई पूरी की गयी, जिसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी, पश्चात इस मामले के पांच नामजद आरोपियों दिलीप यादव, त्रिलोचन यादव, बिरमा देवी, राजू यादव व रमेश यादव को मारपीट की धारा 323 में दोषी करार दिया गया. वहीं आरोपियों की ओर से पहली गलती होने के चलते प्रोबेशन का लाभ देने की याचना की गयी. अदालत ने सभी दोषी पाये गये आरोपियों को पुन: इस प्रकार की गलती न करने की चेतावनी देकर रिहा किया. सभी आरोपी देवीपुर थाना के अड़रिया गांव के रहने वाले हैं और गुलाबी देवी के बयान पर देवीपुर थाना में 20 मार्च 2017 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार बकरी दूसरे की गेहूं की फसल चर गयी थी. इसी बात को लेकर सूचक व आरोपियों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह लोगों ने गवाही दी, लेकिन सभी गवाहों ने सामान्य तौर पर मारपीट की ही पुष्टि की. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने की धारा में रिहा कर दिया, लेकिन मारपीट की धारा में दोषी पाकर प्रोबेशन का लाभ देते हुए छोड़ा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: FALGUNI MARIK

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >