Deoghar News : पुलिस पर हमला के आठ दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा
एकजुट होकर पुलिस पर हमला करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में आठ आरोपितों को दोषी पाकर प्रत्येक को तीन-तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी.
विधि संवाददाता, देवघर : करीब सात साल पुराने मोहनपुर थाना क्षेत्र की एक गंभीर घटना में अदालत ने फैसला सुना दिया है. एडीजे-दो सह साइबर क्राइम स्पेशल जज अशोक कुमार की अदालत ने सेशन ट्रायल केस संख्या 78/2019 सरकार बनाम दिनेश प्रसाद सिंह व अन्य मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आठ आरोपितों दिनेश प्रसाद सिंह, बाबूलाल राय, मानो सिंह, प्रकाश सिंह, विजय राय, विष्णु प्रसाद सिंह, नकुल राय एवं तारकेश्वर राय को एकजुट होकर पुलिस पर हमला करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में दोषी पाकर प्रत्येक को तीन-तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की कैद की सजा काटनी होगी. सभी सजायाफ्ता अलग-अलग जगहों के रहने वाले हैं और मोहनपुर थाना के तत्कालीन एसआइ दीपक कुमार के प्रतिवेदन पर मोहनपुर थाना में 2 अगस्त 2018 को एफआइआर दर्ज हुआ था, जिसमें मारपीट कर जख्मी करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजन अजय कुमार साह ने 11 लोगों ने गवाही दिलायी और दोष सिद्ध कराने में सफल रहे , जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो जैनुल ने पक्ष रखा, लेकिन दोषमुक्त कराने में विफल रहे. इस मुकदमे में सात साल बाद फैसला आया. क्या था मामला दर्ज मुकदमा के अनुसार मोहनपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि इस थाना क्षेत्र के घाघरा गांव निवासी सहदेव यादव के घर को कुछ लोग घेर लिये हैं एवं महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं. साथ ही कैलाश सिंह की पत्नी को जान से मारने की नीयत से खोज रहे हैं. सूचना मिलने के पश्चात थाना में सनहा दर्ज किया व पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा. वहां पर 50-60 की संख्या में लोग जमा थे, जो घटना को अंजाम दे रहे थे. पुलिस द्वारा रोकने पर मौजूद लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया व मारपीट कर दी. सरकारी कार्य में अवरोध कर दिया. यहां तक कि पुलिस की राइफल भी छीनने का प्रयास किया था. इस घटना में शामिल आठ लोगों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ, जिसमें उपरोक्त सजा सुनायी गयी व जुर्माना भी लगाया गया. जिन्हें सुनायी गयी सजा दिनेश प्रसाद सिंह – घाघरा, मोहनपुर, देवघर. बाबूलाल राय- पैरडीह, गोड्डा. प्रकाश सिंह-पैरडीह, गोड्डा. मानो सिंह- लुटियातरी, रिखिया, देवघर. विजय राय- करमनधाय, गोड्डा. विष्णु प्रसाद सिंह-तैतरिया, हसडीहा, दुमका. नकुल राय- पोखरिया, पौड़याहाट, गोड्डा. तारकेश्वर राय- कमरबांध, गोड्डा. हाइलाइट्स एडीजे दो सह स्पेशल जज अशोक कुमार की अदालत से आया फैसला प्रत्येक दोषी को 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं मारपीट का लगा था आरोप
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