डबल मर्डर में किशोर दोषी, चिल्ड्रेन्स कोर्ट ने सुनायी सश्रम उम्रकैद की सजा

देवघर में डबल मर्डर मामले में कोर्ट ने किशोर को दोषी करार दिया. जानिए क्या है पूरी खबर और कब हुई थी वारदात.

देवघर : नगर थाना क्षेत्र के सिंघवा-चंदाजोरी गांव में हुए डबल मर्डर मामले में अदालत ने नामजद किशोर को दोषी पाते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. यह फैसला एडीजे प्रथम सह चिल्ड्रेन्स कोर्ट राजीव रंजन की अदालत ने सुनाया.

16 गवाहों ने दी गवाही

मामला सुमन कुमार वर्णवाल के बयान पर नगर थाना में 20 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था. इसमें उनके ससुर अनुज कुमार वर्णवाल और सास बासमती देवी की हत्या का आरोप लगाया गया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 16 लोगों की गवाही करायी गयी. अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा.

रॉड से वार कर दंपती की हत्या का आरोप

दर्ज मुकदमे के अनुसार, सिंघवा-चंदाजोरी गांव में रहने वाले अनुज कुमार वर्णवाल और बासमती देवी के घर में एक किशोर घुस गया था. आरोप है कि उसने अंदर से दरवाजा बंद कर रॉड से वार कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गयी. इसके बाद जेवरात ले जाने का भी आरोप है.

घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इसी दौरान एक किशोर छिपा हुआ मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की. घटना की सूचना मिलने पर कालीरखा मोहल्ले में रहने वाले दामाद भी मौके पर पहुंचे और मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी.

30 माह में आया फैसला

मामले का स्पीडी ट्रायल चलाया गया और करीब 30 माह के अंदर अदालत का फैसला आया. अदालत ने नामजद किशोर को दोषी पाते हुए सश्रम उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी.


प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By फाल्गुनी मारिक

विगत 32 वर्षों से प्रभात खबर में पत्रकारिता करते आ रहा हूं. विशेष तौर पर कोर्ट से संबंधित खबरों के अलावा श्रावणी विशेषांक -बिल्व पत्र में धार्मिक आलेख लेखन, दुर्गापूजा के अवसर पर निकाली गयी दुर्वाक्षत में धार्मिक लेख लिखने, सामयिक कॉलम कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन का अनुभव है. साथ ही लोक भाषा खोरठा में कविता, कहानी लेखन का अनुभव है. झारखंड अधिविध परिषद रांची के वर्ग अष्टम के पाठ्यक्रम में तथा आचार्य विनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए की कक्षा के पाठ्यक्रम में कविता शामिल हो चुकी है. विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां व आलेखों का भी प्रकाशन हो चुका है.

प्रभात खबर में विगत 32 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव. विशेष तौर पर अदालत की खबरों पर पकड़ है. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं पर आलेख छपते रहा है. बिल्व पत्र श्रावणी विशेषांक में धार्मिक आलेख, सामयिक कॉलम- कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन करते रहे हैं. लोक भाषा खोरठा की जानकारी है एवं इनकी कविता झारखंड अधिविध परिषद में वर्ग अष्टम तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में शामिल है.

Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >