देवघर रिखिया केस में 20 आरोपी बरी, साक्ष्य के अभाव में देवघर कोर्ट का फैसला

Deoghar News: देवघर के रिखिया कांड मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में सभी 20 आरोपी को बरी कर दिया है. इस फैसले के बाद मामले को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो गई है और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है.

देवघर से संजीत मंडल की रिपोर्ट 

Deoghar News: झारखंड के देवघर जिले में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रिखिया थाना कांड संख्या 80/2019 में नामजद शशांक शेखर भोक्ता समेत कुल 20 आरोपी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. यह मामला बैजनाथपुर चौक पर कथित रूप से ईवीएम से जुड़े विवाद और सड़क जाम से संबंधित था.

आरोप साबित करने में विफल रहा अभियोजन

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. मामले में पेश किए गए गवाह भी अपने बयानों पर टिक नहीं पाए, जिसके कारण आरोप सिद्ध नहीं हो सका.

घटना को लेकर क्या था मामला

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बैजनाथपुर चौक पर ईवीएम ले जा रहे वाहन को लेकर संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई थी. इसी क्रम में कुछ लोगों द्वारा सड़क जाम किया गया था. प्राथमिकी में लूटपाट और क्षति पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए थे.

बचाव पक्ष का पक्ष

बचाव पक्ष का कहना था कि न तो किसी वाहन की लूट हुई और न ही किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई गई. आरोपों को निराधार बताते हुए इसे साजिश करार दिया गया.

न्यायालय का निष्कर्ष

सभी पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने पाया कि आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके. इसी आधार पर सभी आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया गया. फैसले के बाद आरोपितों और उनके समर्थकों में संतोष व्यक्त किया गया. कोर्ट में शशांक शेखर भोक्ता के अलावा, विधायक सुरेश पासवान, डॉ मुन्नम संजय, दिनेशानंद झा सहित कई कांग्रेसी और झामुमो नेता मौजूद थे. 

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By Priya Gupta

प्रिया गुप्ता प्रभात खबर के लाइफस्टाइल बीट पर 1 साल से काम कर रही हैं. यहां वे हेल्थ, फैशन और भी ट्रेंड से जुड़ी आर्टिकल लिखती हैं. ये हर लेख को दिल से लिखती है, जो पाठकों को सिर्फ जानकारी नहीं, एक एहसास पहुंचा सकें.

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