संवाददाता, देवघर. नगर निगम ने शहरी क्षेत्र के बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 वन (डी) व झारखंड नगरपालिका कर भुगतान समय प्रक्रिया व वसूली विनियम 2017 की कंडिका 32 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फ्रीज खाते से बकाया टैक्स की वसूली शुरू कर दी है. इस कड़ी में सबसे पहले मारवाड़ी कांवर संघ पर कार्रवाई हुई है. इसके बाद 41 अन्य होल्डिंग धारकों को लेकर प्रक्रिया चल रही है. सभी के जब्त खाते से बकाया टैक्स की राशि वसूली जायेगी. नगर आयुक्त ने कहा कि देवघर शहरी क्षेत्र में कुल 42 होल्डिंग धारकों का खाता फ्रीज कराने के बाद भी बकाया टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. सभी के बैंक खातों से बारी-बारी से बकाया राशि की वसूली की जायेगी. नगर आयुक्त ने शहरी क्षेत्र के लोगों से टैक्स की बकाया राशि को जल्द जमा करने की अपील की है.
मारवाड़ी कांवर संघ के नाम है दो होल्डिंग नंबर, 2003-04 से है बकाया
मारवाड़ी कांवर संघ के नाम से 181 और 182 नंबर के दो होल्डिंग है. इसमें 2003-2004 से लेकर 2024-2025 तक कुल 30 लाख 79 हजार 75 रुपये बकाया हो गये है. कई बार नोटिस देने के बाद भी राशि जमा नहीं की गयी. खाता फ्रीज करने के बाद भी बकाया राशि जमा करने का समय दिया गया. इसमें उदासीनता दिखाने के बाद झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 वन (डी ) व झारखंड नगरपालिका कर भुगतान समय प्रक्रिया व वसूली विनियम 2017 की कंडिका 32 के तहत कार्रवाई करते हुए मारवाड़ी कांवर संघ के यूको बैंक में कुल जमा 14,69,001.49 रुपये को नगर निगम के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में हस्तांतरित किया गया. शेष राशि की वसूली के लिए अग्रतर कार्रवाई की जायेगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
शहरी क्षेत्र में कई बड़े प्रतिष्ठानों पर होल्डिंग टैक्स की राशि का बकाया लाखों में पहुंच गया है. उन्हें नोटिस देने के बाद भी कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है निगम ने सभी को काफी.समय दिया. बैंक खाता फ्रीज करने पर भी बकाया राशि जमा नहीं किया गया, जिसके कारण इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ा. मारवाड़ी कांवर संघ से वसूली शुरू की गयी है.
रोहित सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम॰निगम ने कुल 42 लोगों का है खाता कराया है फ्रीज ॰सभी के खाते से होगी बकाया टैक्स की वसूली
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