मारगोमुंडा. प्रखंड क्षेत्र के खरजोरी, पट्टाजोरी समेत अन्य गांवों में आश्रय मधुपुर द्वारा महिला व किशोरियों में बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर महिलाओं को शपथ दिलाई गयी. इस दौरान संस्था की मुस्कान परवीन ने महिलाओं को बताया कि बाल विवाह एक कानून अपराध है. बाल विवाह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले सभी लोग दोषी होंगे. इसमें पंडित, मौलवी, डेकोरेटर व बाजा वाले शादी समारोह में सम्मिलित सभी लोग उसके माता-पिता व अगुवा पकड़े जाने पर दो साल कि सजा व एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. बताया कि कहीं बाल विवाह होने पर 1098 पर कोल कर सूचना दे सकते हैं. मौके पर ग्रामीण महिलाएं मौजूद थे.
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