देवघर: अनुमंडल दंडाधिकारी ने देवघर ने को-अॉपरेटिव ग्रेन बैंक देवघर में विवाद के मद्देनजर परिसर में धारा 144 लागू कर दिया है. इसमें कहा गया है कि इसमें कोई भी पक्ष शांति भंग नहीं करे और न ही किसी भी प्रकार का कार्य करे. एसडीओ ने यह भी आदेश दिया है कि दो जून को दोनों ही पक्ष अनुमंडल न्यायालय में उपस्थित होकर कारणपृच्छा का जवाब दें.
जिन दोनों पक्षों को एसडीओ ने नोटिस किया है, उसमें प्रथम पक्ष : सेवानिवृत कर्मी, देवघर को-अॉपरेटिव ग्रेन बैंक मो इरशाद, वरुण कुमार राय व दूसरे पक्ष के रविंद्र शर्मा सेवानिवृत सचिव देवघर को-अॉपरेटिव ग्रेन बैंक के नाम शामिल हैं.
डीसीओ के पत्र पर हुई कार्रवाई : ज्ञात हो कि जिला सहकारिता पदाधिकारी देवघर ने एसडीओ को पत्र लिखकर ग्रेन बैंक कैंपस में बन रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए धारा 144 लगाने की मांग की थी. इस पत्र में डीसीओ ने कहा है कि देवघर को-अॉपरेटिव ग्रेन बैंक लिमिटेड देवघर की प्रबंधकारिणी के चार सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया है. इस कारण वर्तमान में नौ प्रबंधकारिणी में मात्र पांच ही कार्यरत हैं जबकि कुल संख्या 15 निर्धारित है, जिसमें अध्यक्ष सहायक निबंधक देवघर का पद पदेन है. समिति के अल्पमत में आ जाने के बाद स्वत: भंग हो गयी है. इसलिए नियमानुसार कार्य करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति के लिए निबंधक सहकारिता समिति से अनुरोध किया गया है. इसी बीच तत्कालीन प्रबंधकारिणी के कतिपय पदाधिकारी द्वारा पूर्व की तिथि से एग्रीमेंट दर्शाकर अवैध निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है. उनके द्वारा मुख्य गेट को बंद कर रात्रि में अंदर से अवैध निर्माण कराया जा रहा है.
खाता संचालन व सभी कार्य पर रोक : उधर, को-अॉपरेटिव ग्रेन बैंक की प्रबंधकारिणी के अल्पमत में आ जाने के बाद, स्वतं समिति के भंग हो जाने की बात डीसीओ ने कही है. इस आलोक में डीसीओ ने ग्रेन बैंक से संबंधित सभी बैंक खाते के संचालन पर रोक लगा दिया है. खाता संचालन पर रोक से संबंधित पत्र डीसीओ ने एसबीआइ देवघर शाखा प्रबंधक, बैंक अॉफ बड़ौदा देवघर के शाखा प्रबंधक और देवघर-जामताड़ा सेंट्रल को-अॉपरेटिव बैंक लि के शाखा प्रबंधक को भेज दिया है. वहीं प्रशासक की नियुक्ति होने तक किसी भी प्रकार के कार्य पर रोक लगा दिया है.
