सर्टिफिकेट केस वाले को भी डीपीएस का लाभ

देवघर: झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने एकमुश्त योजना (ओटीएस) के तहत बकाया बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को डीपीएस में छूट दिया है. सहायक विद्युत अभियंता गोपाल प्रसाद ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के ऊपर निलामवाद (सर्टिफिकेट केस) दायर है. बोर्ड के निर्देशानुसार उन्हें भी बकाया डीपीएस पर 75 फीसदी तक की छूट दी […]

देवघर: झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने एकमुश्त योजना (ओटीएस) के तहत बकाया बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को डीपीएस में छूट दिया है. सहायक विद्युत अभियंता गोपाल प्रसाद ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के ऊपर निलामवाद (सर्टिफिकेट केस) दायर है.

बोर्ड के निर्देशानुसार उन्हें भी बकाया डीपीएस पर 75 फीसदी तक की छूट दी जायेगी.

छूट का लाभ 31 अक्तूबर तक उपभोक्ता ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि एकमुश्त योजना के तहत गत माह करीब नौ लाख रुपये वसूल किये गये थे. चालू माह में अबतक एक लाख रुपये से ज्यादा की वसूली हुई है. उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा दी गयी सुविधा का लाभ लेकर उपभोक्ता बकाया बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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