देवघर: घायल ऋषिकेश कुमार मठपति के बयान पर नगर थाने में भादवि की धारा 452, 341, 323, 307, 379, 387, 120 बी 34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. जिक्र है कि ट्यूशन के लिये बिलासी आने-जाने के क्रम में 10 दिन पूर्व एक अज्ञात युवक के साथ मिल कर चंद्रशेखर खवाड़े व ऋषभ केशरी ने रोक कर रंगदारी मांगते हुए गोली मारने की धमकी दी थी.
10 अक्टूबर को लैपटॉप ठीक कराने हनुमान टिकरी जाने के दौरान रास्ते में आरोपितों ने रोका और पॉकेट में रखा पांच हजार रुपया छीन लिया.
मौके पर साथी के साथ चाचा पहुंचे तो वे लोग भाग गये. घटना के पूर्व सुबह 11 बजे मामा घर से ऋषिकेश घर आ रहा था. पीछा करते तीनों आरोपित भी पहुंचा. ऋषभ व चंद्रशेखर के हाथ में पिस्तौल था. दोनों ने गोली चला दी. गोली की आवाज सुन कर पड़ोस के लोग भी पहुंचे. इस बीच ऋषभ के पिता पंकज केशरी भी आ गये. विरोध करते हुए पुत्र को भगा दिया. ऋषभ के परिजनों ने चंद्रशेखर को पकड़ लिया. वहीं वे लोग भाग गये.
