देवघर: एसडीजेएम देवघर मनीष रंजन की अदालत द्वारा आजसू के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह तथा उनके वाहन चालक सोनू कुमार की हत्या मामले के दो आरोपितों, संजय यादव व प्रकाश मंडल के विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया है.
पुलिस निरीक्षक राम मनोहर शर्मा ने बताया कि इश्तेहार के बाद भी आरोपित द्वय पुलिस पकड़ से बाहर था जिसके चलते कोर्ट में यह आवेदन दिया गया. आइओ के आवेदन के आलोक में सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया. इस मामले में कुल सात नामजद आरोपित हैं जिसमें से पंचू राउत समेत पांच मंडल कारा में बंद हैं. इन दोनों पर हत्या करने तथा उनके बोलेरो वाहन को आग के हवाले करने का आरोप है.
क्या है मामला
जसीडीह थाना क्षेत्र के कुम्हड़ाबाद के निकट चारघाट बहियार के पास आजसू नेता व उनके ड्राइवर को उग्र भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. यह घटना 27 सितंबर 2013 को घटी थी. लाल बोलेरो के आतंक था और इसी अंदेशा में इस घटना को अंजाम दिया गया. मृतक के ससुर जो बाघमारी गांव के हैं, के बयान पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 341/13 दर्ज हुआ है जिसमें भादवि की धारा 147, 148, 149, 120 बी, 307, 302, 34 लगायी गयी है. घटना के बाद कई बार देवघर में लोगों ने विरोध के स्वर तेज किये थे और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की गयी थी.
