देवघर: उपभोक्ता संरक्षण फोरम देवघर ने कंज्यूमर केस नंबर 32/11 सूर्यनारायण ठाकुर बनाम एसडीओ टेलीफोन देवघर व अन्य की सुनवाई के बाद वादी के पक्ष में फैसला सुनाया. इस मामले के प्रतिवादी टेलीफोन विभाग के एसडीओ व अन्य की सेवा में त्रुटि पाकर तीन हजार रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया.
आदेश में जमा सुरक्षा राशि 15 सौ रुपये, मुकदमा खर्च 500 रुपये, तथा आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए एक हजार रुपये भरपाई करने का निर्देश दिया गया. यह मुकदमा मोहनपुर थाने के अमरवा गांव निवासी सूर्यनारायण ठाकुर ने 21 अप्रैल 2011 को दाखिल किया था.
क्या था मामला : वादी ने लैंडलाइन टेलीफोन के लिए विभाग में आवेदन दिया था तथा सिक्यूरिटी के तौर पर पंद्रह सौ रुपये 13 जनवरी 2000 को जमा दिया था. 11 साल बीत जाने के बाद भी विभाग ने टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया. कई बार दफ्तर का चक्कर लगाया, पर कोई प्रगति नहीं होने पर उपभोक्ता फोरम ने मुकदमा किया जिसमें एसडीओ टेलीफोन, टीडीएम और जीएम के विपक्षी बनाया गया. विचारण के दौरान वादी की ओर से केएन त्रिपाठी तथा विपक्षी की ओर टीएन राय ने पक्ष रखे. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विपक्षियों को तीन हजार रुपये के हर्जाना का आदेश दिया.
कौन-कौन हैं बेंच में : उपभोक्ता संरक्षण फोरम के बेंच में तीन सदस्य हैं. अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता तथा सदस्यों में कीर्तिलता चौधरी व दिनेश प्रसाद सिंह हैं.
