एयरपोर्ट ऑथोरिटी से अनुमति मिलने के बाद पास होगा घर का नक्शा

देवघर : अगर आप शहर में घर बनाना चाहते हैं, तो निगम से पहले एयरपोर्ट ऑथोरिटी से स्वीकृति लेनी होगी. इसके बाद की निगम में नक्शा पास कराने का आवेदन स्वीकृत होगा. यह जानकारी निगम के एसइ सह प्रभारी सीइओ रमेश झा ने दी. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी के द्वारा देवघर डीसी को पत्र […]

देवघर : अगर आप शहर में घर बनाना चाहते हैं, तो निगम से पहले एयरपोर्ट ऑथोरिटी से स्वीकृति लेनी होगी. इसके बाद की निगम में नक्शा पास कराने का आवेदन स्वीकृत होगा. यह जानकारी निगम के एसइ सह प्रभारी सीइओ रमेश झा ने दी. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी के द्वारा देवघर डीसी को पत्र लिख कर 20 किलोमीटर के दायरे में घर बनाने के पूर्व एयरपोर्ट ऑथोरिटी की मंजूरी लेना अनिवार्य बताया है. मोबाइल टावर, अपार्टमेंट आदि के कार्यों पर विशेष नजर रखने की बात कही गयी है.

इसके लिए नागर विमानन ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी की वेबसाइट पर सभी पेपर व नक्शा को अपलोड कर जानकारी देनी होगी. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ऑनलाइन ही निगम की वेबसाइट पर नक्शा पास करने के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए प्रभारी सीओ ने शहर के सभी बिल्डरों, निगम के जेइ व आर्किटेक्ट के साथ बैठक कर इन सभी बातों पर ध्यान देने की बात कही है.

इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदन : http/ www.civilaviasion gov.in या www.aai.areo पर आवेदन कर संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं.

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