दहेज हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को सात वर्ष की सजा

देवघर : दहेज हत्या के मामले में दोषी पाये गये पति प्रमोद कुमार पंडित, सास चिंता देवी व ससुर अनिल पंडित को सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. तीनों आरोपित नगर थाना के ऊपर सिंघवा गांव के रहनेवाले हैं. मामले की सुनवाई सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत में हुई जिसमें अभियोजन पक्ष […]

देवघर : दहेज हत्या के मामले में दोषी पाये गये पति प्रमोद कुमार पंडित, सास चिंता देवी व ससुर अनिल पंडित को सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. तीनों आरोपित नगर थाना के ऊपर सिंघवा गांव के रहनेवाले हैं. मामले की सुनवाई सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत में हुई जिसमें अभियोजन पक्ष से कुल 13 गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.

अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट इशहाक अंसारी ने पक्ष रखा. न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपितों को भादवि की धारा 304 बी /34 में दोषी पाकर उक्त सजा दी गयी. यह मुकदमा मृतका के मामा नंदलाल पंडित ने दर्ज कराया था.

क्या था मामला
सारठ थाना के पिपरा गांव निवासी नंदलाल पंडित ने यह मुकदमा नगर थाना में कांड संख्या 383/2014 के तौर पर दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उन्होंने अपनी भगिनी सरिता देवी की शादी देवघर जिले के ऊपर सिंधवा गांव निवासी प्रमोद कुमार पंडित के साथ घटना से तीन साल पहले करायी थी.
शादी के बाद उनकी भगिनी को ससुराल वाले काली कह कर प्रताड़ित किया करते थे. खुलासा किया है कि ससुराल वाले दहेज में 55 हजार रुपये मांगे जिसे नहीं देने पर उनकी हत्या कर शव को डढ़वा नदी स्थित पीएचइडी कूप के निकट फेंक दिया था. घटना 29 जून 2014 की है. इस संबंध में मृतका के मामा ने केस किया जिसमें आरोप पत्र दाखिल हुआ. पश्चात सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर तीनों नामजदों को दोषी करार दिया गया व सात साल की सश्रम सजा दी गयी.

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