सरदार पंडा गद्दी मामले में हुई आंशिक बहस

देवघर : सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत में चल रहे टाइटिल एक्सक्यूशन केस नंबर 7/2017 अजीतानंद ओझा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड व अन्य के मामले में शुक्रवार को आंशिक बहस हुई. इस मामले में अजीतानंद ओझा की ओर से अधिवक्ता अमरनाथ ठाकुर ने पक्ष रखा जबकि स्टेट ऑफ झारखंड की […]

देवघर : सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत में चल रहे टाइटिल एक्सक्यूशन केस नंबर 7/2017 अजीतानंद ओझा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड व अन्य के मामले में शुक्रवार को आंशिक बहस हुई. इस मामले में अजीतानंद ओझा की ओर से अधिवक्ता अमरनाथ ठाकुर ने पक्ष रखा जबकि स्टेट ऑफ झारखंड की ओर से राजकीय अधिवक्ता बालेश्वर प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा. इसमें एक मिसलेनियस पिटीशन भी दाखिल किया गया है

व पक्षकार बनाने का अनुरोध किया है. मामले में हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से अधिवक्ता निलांजन गांगुली पक्ष रख रहे हैं. न्यायालय में आंशिक सुनवाई के बाद अगली तिथि छह नवंबर 2017 को मुकर्रर कर दी है. यह मामला बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सरदार पंडा की गद्दी विवाद के फैसले को लागू करने को लेकर किया गया है. याचिकाकर्ता ने का है कि कोर्ट से जो डिक्री मिली है,का अनुपालन नहीं किया गया है.

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