दो हत्यारों को आजीवन कारावास

देवघर: कुंडा थाना क्षेत्र के दुधनिया गांव निवासी राजेश यादव की हत्या के मामले में कोर्ट ने डहरू महताे व टीपन उर्फ उपेंद्र महतो को हत्या का दोषी पाया है तथा दोनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गयी है. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने यह फैसला सुनाया. साथ ही […]

देवघर: कुंडा थाना क्षेत्र के दुधनिया गांव निवासी राजेश यादव की हत्या के मामले में कोर्ट ने डहरू महताे व टीपन उर्फ उपेंद्र महतो को हत्या का दोषी पाया है तथा दोनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गयी है. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने यह फैसला सुनाया. साथ ही दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि मृतक राजेश यादव की पत्नी नमिता देवी को दी जायेगी.

जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से एक साल की सश्रम सजा काटनी होगी. इतना ही नहीं मृतक की पत्नी को पुनर्वासन के लिए एक लाख रुपये मुअावजा के तौर पर सरकार को देने का आदेश दिया. इसकी प्रति डालसा को भेज दी गयी है. दोनों आरोपित कुंडा थाना के दुधनियां गांव के रहनेवाले हैं. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 10 लोगों ने गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा व बचाव पक्ष से अमर कुमार सिंह ने पक्ष रखा. इस मामले के सूचक कांग्रेस यादव की ओर से अलग से अधिवक्ता फणिभूषण पांडेय ने भी पक्ष रखा.
क्या था मामला : कुंडा थाना क्षेत्र के दुधनियां गांव के रहने वाले कांग्रेस यादव ने कुंडा थाना में कांड संख्या 519/2015 दिनांक 27 मई 2015 को दर्ज कराया था. इसमें खुलासा किया था कि सूचक के भाई राजेश यादव की हत्या टांगी व रड के वार से कर दिया था. मारपीट के बाद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया जहां पर राजेश की मौत हो गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात सेशन कोर्ट ट्रायल के लिए भेजा गया, जहां पर सेशन ट्रायल नंबर 6/2016 के तौर पर सुनवाई की गयी. इस मामले में कई लोगों को आरोपित बनाया गया था जिसमें दो आरोपितों का ट्रायल हुआ व दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा दी गयी. दोनों आरोपितों को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्रकैद, धारा 447 में दोषी पाकर दो माह की सजा दी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

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