Chaibasa News : हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद की सजा

आपसी रंजिश में महिला की लाठी व पत्थर से मारकर हत्या की थी

चाईबासा. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मो शाकिर की अदालत ने आपसी रंजिश में महिला की लाठी और पत्थर से कूचकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी शिवचरण गोप जेटेया गांव के नयागांव टोला का रहनेवाला है. अभियुक्त शिवचरण गोप के खिलाफ 4 अक्तूबर 2022 को जेटेया थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 4 अक्तूबर 2022 को दोपहर एक बजे महिला निंद्रा गोप पड़ोसी लालमती देवी के घर गयी थी. तभी शिवचरण गोप अचानक वहां आ गया. निंद्रा गोप को लाठी एवं पत्थर से मारकर हत्या कर दी. लालमती देवी किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर सजा

द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी गुलशन हेंब्रम उर्फ गुल्लू हेंब्रम कुमारडुंगी थाना के कोकरकाटा गांव का रहनेवाला है. उसके खिलाफ 12 जुलाई 2023 को कुमारडुंगी थाना में पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

जानलेवा हमले में सात साल की जेल

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को जानलेवा हमले के दोषी पचाय लागुरी को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त पचाय लागुरी हाटगम्हरिया थाना के बलांडिया गांव का रहने वाला है. 24 मार्च 2025 को थाना में मामला दर्ज किया गया था. अभियुक्त पचाय लागुरी के खिलाफ बजाय लागुरी ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था. 23 मार्च 2025 की शाम चार बजे बजाय लागुरी बलांडिया बाजार गया था. बाजार में पचाय लागुरी के साथ बजाय लागुरी का किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी. तभी पचाय लागुरी ने गुस्से में आकर बजाय लागुरी के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी पचाय लागुरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: ATUL PATHAK

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >