चाईबासा. द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने पोक्सो एक्ट के दोषी को 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त सांडी हेस्सा उर्फ डेके कुमारडुंगी थाना के कुलाबुरु गांव के लोवरीसाई टोला का रहनेवाला है. पीड़िता के बयान पर 1 मार्च 2022 को कुमारडुंगी थाना में पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया था कि अभियुक्त ने मुझे शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. 25 फरवरी 2022 की रात करीब 9 बजे अभियुक्त मेरे घर आया. मुझे बहला-फुसला कर खेत की ओर ले गया. मेरे मना करने के बावजूद मुझे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया. इसके बाद इस संबंध में किसी को बताने पर जान मारने की धमकी देने लगा. थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
Chaibasa News : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कठोर सजा
पीड़िता को बहला-फुसला कर खेत में लेजाकर डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया
