मतदाताओं की सुनवाई के लिए छह टीमों का गठन, जानें किस दिन से शुरू होगी कार्रवाई

एसआईआर-2026 के तहत मतदाताओं की सुनवाई के लिए चक्रधरपुर प्रशासन ने छह टीमों का गठन किया है. 24 अगस्त से बूथ स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी.

चक्रधरपुर : एसआईआर-2026 (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत नोटिस जारी किए गए मतदाताओं की सुनवाई के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में बुधवार को अनुमंडल कार्यालय सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें सुनवाई की पूरी प्रक्रिया को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में निर्णय लिया गया कि 24 अगस्त से उन मतदाताओं की सुनवाई प्रारंभ की जाएगी जिन्हें नोटिस जारी किया जाना है. सुनवाई कार्य को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए छह अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है.

शिक्षकों को भी निर्वाचन कार्य में किया गया है शामिल

प्रशासन की ओर से सहायक निर्वाचक पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर, कार्यपालक दंडाधिकारी चक्रधरपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी चक्रधरपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी बंदगांव, अंचल अधिकारी चक्रधरपुर तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को अलग-अलग टीमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इनके साथ निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षक, कर्मी तथा अन्य सहायक कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है.

बूथ स्तर पर पहुंचकर मतदाताओं की सुनवाई करेंगी

बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संबंधित टीमों को जो क्षेत्र एवं बूथ आवंटित किए जाएंगे, वे निर्धारित तिथि पर बूथ स्तर पर पहुंचकर मतदाताओं की सुनवाई करेंगी. सुनवाई के दौरान मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाएगी. दस्तावेजों की सत्यता की जांच के बाद ही संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल करने अथवा अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाएगा.

अधिकारियों काे पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश

अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखें तथा प्रत्येक मामले का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से संधारित करें. उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए, वहीं अपात्र नामों को लेकर आयोग की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए. बैठक में निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों को सुनवाई प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच, प्रतिवेदन तैयार करने तथा समय पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए.


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लेखक के बारे में

By शीन अनवर

शीन अनवर वर्ष 1994 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा बी एड किया है. राजनीति, धर्म, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने लंबा काम किया है. डिजिटल जर्नलिज्म में 5 साल का अनुभव है.

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