Chaibasa News : हाइकोर्ट ने रामा पांडेय का निष्कासन रोका
झारखंड हाइकोर्ट ने 26 सितंबर को रामाशंकर पांडेय उर्फ रामा पांडेय के खिलाफ जारी निष्कासन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है
गुवा. झारखंड हाइकोर्ट ने 26 सितंबर को रामाशंकर पांडेय उर्फ रामा पांडेय के खिलाफ जारी निष्कासन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. रामा पांडेय पर जिला प्रशासन ने सीसीए की कार्रवाई की थी. न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में हुई सुनवाई में कहा गया कि यह आदेश कई पुराने आपराधिक मामलों के आधार पर पारित किया गया था. जबकि यह मामले 1996 से 2005 के बीच के हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि पांडेय के खिलाफ जिन मामलों का हवाला दिया गया है, वे बहुत पुराने हैं. ऐसे में इस निष्कासन आदेश पर तुरंत अमल करना उचित नहीं होगा. अदालत ने मामले को पूजा अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट ने साफ कहा कि 17 जून 2025 को सीसीए केस नंबर 05/2024-25 में पारित निष्कासन आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक बनी रहेगी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौतम कुमार ने दलील दी कि निष्कासन आदेश पुराने मामलों के आधार पर मनमाने तरीके से पारित किया गया है. राज्य की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार (एसीटू एजी) ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई अब पूजा अवकाश के बाद होगी. तब तक पांडेय के खिलाफ जारी आदेश प्रभावी नहीं रहेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
