तेनुघाट. तेनुघाट जेल में रविवार को जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. एसीजेएम मनोज प्रजापति ने बंदियों को कानूनों की जानकारी देते हुए कहा कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है. किसी को डायन कहना अपराध है, जिसमें जेल भी जाना पड़ सकता है. जेल में बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया गया. कहा कि जेल सुधार गृह है. मुंसिफ शिवराज मिश्रा ने कि जरूरतमंद बंदी को न्यायालय के द्वारा अधिवक्ता की सुविधा मुहैया करायी जाती है. कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता सुभाष कटरियार और धन्यवाद ज्ञापन जेलर नीरज कुमार ने किया. मौके पर पैनल अधिवक्ता देव दत तिवारी, सुजय आनंद, विजय कुमार, मदन प्रजापति आदि मौजूद थे. बाद में न्यायिक पदाधिकारी ने बंदी वार्ड, महिला वार्ड, रसोईघर आदि का निरीक्षण किया.
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