Bokaro News : फुसरो नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन आज से

Bokaro News : फुसरो नगर परिषद के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी.

फुसरो नगर परिषद के चुनाव व नामांकन प्रक्रिया की तैयारी का जायजा बुधवार को बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ ने लिया. उन्होंने बेरमो प्रखंड सह अंचल कार्यालय में 29 जनवरी से चार फरवरी तक होने वाले नामांकन प्रक्रिया को लेकर स्थल, भवन व कमरों का निरीक्षण किया. अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये. प्रखंड कार्यालय सभाकक्ष में वार्डों के आरओ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. कहा कि 29 जनवरी से चार फरवरी तक नामांकन प्रपत्र की बिक्री व नामांकन होगा. पांच फरवरी को स्क्रूटनी, छह फरवरी को नाम वापसी और सात फरवरी को चुनाव चिह्न का आवंटन होगा. यह सारी प्रक्रिया बेरमो प्रखंड सह अंचल कार्यालय में दिन 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक होगी. 23 फरवरी को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा. 27 फरवरी को सुबह आठ बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति चास में मतगणना होगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ड के आरओ बेरमो बीडीओ मुकेश कुमार, बेरमो सीओ संजीत कुमार सिंह, जरीडीह सीओ प्रणव ऋतुराज, चंद्रपुरा बीडीओ ईश्वर दयाल कुमार महतो मौजूद थे.

कितना होगा नामांकन शुल्क

अध्यक्ष 2500

वार्ड पार्षद आरक्षित 500

वार्ड पार्षद अनारक्षित 1000

बनाये गये हैं 65 मतदान केंद्र

एसडीएम ने बताया कि चुनाव को लेकर 43 बूथों में 65 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. कुल मतदाता 65082 मतदाता हैं. इसमें पुरुष 33292 व महिलाएं 31790 हैं. इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होगा और नोटा का ऑप्शरन नहीं रहेगा.

बूथ हैं अति संवेदनशील

फुसरो नप के 65 बूथों में 19 अति संवेदनशील हैं. 36 बूथ संवेदनशील और 10 सामान्य हैं. एसडीएम ने कहा कि अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी.

नामांकन प्रपत्र बिक्री के लिए बनाये गये तीन काउंटर

नामांकन प्रपत्र बिक्री के लिए बेरमो प्रखंड सह अंचल कार्यालय में तीन काउंटर बनाये गये हैं. पहले काउंटर में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी व वार्ड संख्या एक से नौ तक के प्रत्याशी, दूसरे काउंटर में वार्ड संख्या 10 से 19 तक के प्रत्याशी और तीसरे काउंटर में वार्ड संख्या 20 से 28 तक के प्रत्याशी नामांकन प्रपत्र ले सकेंगे. नामांकन प्रपत्र खरीदने के लिए प्रत्याशी के आने की आवश्यकता नहीं है.

झारखंड राज्य का जाति प्रमाण पत्र और करंट बैंक अकाउंट है जरूरी

अध्यक्ष व वार्ड पार्षद के आरक्षित सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए झारखंड राज्य का ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र जरूरी है. महिला आरक्षित वार्ड से की प्रत्याशी का जाति प्रमाण पत्र उसके मायके से बना हुआ होना चाहिए. नामांकन दाखिल में आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. प्रत्याशियों का करंट बैंक अकाउंट होना जरूरी है. प्रत्याशी अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ भी ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं. प्रत्याशी को इसी अकाउंट के माध्यम से खर्च का ब्योरा देना है.

अध्यक्ष के प्रत्याशी छह लाख व पार्षद प्रत्याशी 1.5 लाख तक कर सकेंगे खर्च

फुसरो नगर परिषद क्षेत्र एक लाख से कम आबादी वाला क्षेत्र है. यहां की जनसंख्या 89178 है. इसलिए चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी छह लाख रुपये तक और वार्ड पार्षद प्रत्याशी 1.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे.

सभा व जुलूस के लिए लेना होगा आदेश

फुसरो नप क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता और धारा 144 लागू है. इसलिए प्रत्याशी को सभा व जुलूस के लिए बेरमो एसडीएम से आदेश लेना होगा. बिना आदेश के सभा करने व जुलूस निकालने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा.

पांच कमरों में होगी नामांकन प्रक्रिया

प्रखंड भवन के पांच कमरों में नामांकन प्रक्रिया होगी. एक कमरे में अध्यक्ष प्रत्याशी आरओ बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ के समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे. वार्ड संख्या एक से सात तक के प्रत्याशी आरओ बेरमो बीडीओ मुकेश कुमार, वार्ड आठ से 14 तक के प्रत्याशी आरओ बेरमो सीओ संजीत कुमार सिंह, वार्ड 15 से 21 तक के प्रत्याशी आरओ जरीडीह सीओ प्रणव ऋतुराज, वार्ड 22 से 28 तक के प्रत्याशी आरओ चंद्रपुरा बीडीओ ईश्वर दयाल कुमार महतो के समक्ष नामांकन प्रपत्र दाखिल करेंगे. नामांकन के दौरान नामांकन केंद्र में प्रत्याशी को एक समर्थक, एक प्रस्तावक को लाना जरूरी है. प्रत्याशी चार समर्थक व प्रस्तावक के अलावे दो व्यक्ति को ओर ला सकते हैं. प्रत्याशी नामांकन के लिए अपने साथ तीन वाहन ही ला सकते हैं.

दो सेट में कर सकते है नामांकन

अध्यक्ष व पार्षद प्रत्याशी दो सेट में अपना नामांकन करवा सकते हैं. इसके लिए प्रत्याशी को दो सेट नामांकन प्रपत्र नहीं खरीदना है. एक ही प्रपत्र की फोटो कॉपी करा कर नाम निर्देशन शुल्क रसीद की फोटो कॉपी लगा कर नामांकन दाखिल कर सकते हैं.

अध्यक्ष प्रत्याशी पार्षद का लड़ सकते हैं चुनाव

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पार्षद पद से भी चुनाव लड़ सकते हैं. लेकिन पार्षद प्रत्याशी किसी एक ही वार्ड से ही चुनाव लड़ सकते है. जिस वार्ड से पार्षद प्रत्याशी चुनाव लडेंगे, उसी वार्ड का समर्थक व प्रस्तावक होना चाहिए.

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Published by: Janak singh choudhary

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