बीएसएल टाउनशिप या जमीन पर होर्डिंग-बैनर लगाने वालों से प्रबंधन पैसा वसूल करेगा. इसके लिए विज्ञापन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पूरे शहर को चार भागों/पैकेज में विभाजित किया गया है. ये सभी क्षेत्र बीएसएल की भूमि पर हैं और इनका विज्ञापन अनुबंध निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जायेगा. अब विज्ञापन कार्य केवल अधिकृत एजेंसियों/व्यक्तियों के माध्यम से ही किया जा सकेगा. मालूम हो कि बीएसएल टाउनशिप या जमीन पर लगाये गये अवैध होर्डिंग व बैनर हटाने का निर्देश प्रबंधन की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है. कहा गया है कि अवैध होर्डिंग-बैनर स्वयं हटा लें, अन्यथा ढांचा समेत गिरा दिया जायेगा. मालूम हो कि बीएसएल की जमीन पर बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से अवैध तरीके से होर्डिंग व बैनर लगाये जाते रहे हैं.
पैकेज वन का टेंडर सात व पैकेज दो का टेंडर नौ अप्रैल को
पैकेज एक में विस्थापित कॉलेज से नया मेडिकल हॉस्पिटल तक का क्षेत्र, पैकेज दो में उकरीद मोड़ से गरगा ब्रिज तक का क्षेत्र, पैकेज तीन में गरगा ब्रिज व उकरीद मोड़ की सड़क को छोड़ कर बीच का आंतरिक क्षेत्र, साथ ही लेक रोड (अंबेडकर चौक, गांधी चौक के आसपास) और पैकेज चार में गांधी चौक, लेक रोड के आगे चंद्रपुरा से तक का क्षेत्र शामिल है. पैकेज वन का टेंडर सात और पैकेज दो का टेंडर नौ अप्रैल को होगा. पैकेज तीन व चार का टेंडर डेट बहुत जल्द घोषित किया जायेगा.
विज्ञापन के लिए स्थान निर्धारित
यह बीएसएल नगर सेवा विभाग के एलआरए डिपार्टमेंट के महाप्रबंधक एके सिंह की पहल है. इससे प्रबंधन को हर माह लाखों रुपये की आय होगी. विज्ञापन के लिए ठेका लेने वाली कंपनी को स्थान दिया जायेगा. बोकारो टाउनशिप में विज्ञापन के लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया है. खासतौर, सिटी सेंटर सेक्टर चार सहित मार्केट एरिया का. कोट
27 बोक 20 – मणिकांत धानटाउनशिप व बाहर में बीएसएल की जमीन पर बिना अनुमति के बैनर या होर्डिंग लगाना अवैध है. लगातार अभियान चलाकर इसे हटाया जाता है. नया मोड़ से गरगा ब्रिज की ओर जाने वाली सड़क व नया मोड़ से उकरीद होते हुए रेलवे ओवरब्रिज तक एनएच-23 के किनारे बीएसएल की जमीन पर लगे होर्डिंग और बैनर के खिलाफ अभियान चलेगा.
मणिकांत धान, संचार प्रमुख, बीएसएल