Coronavirus in Jharkhand (बोकारो ) : कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए बोकारो जिला प्रशासन ने शनिवार को एक अहम निर्णय लिया है. कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बोकारो डीसी राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के हड़ताल, जुलूस और धरना- प्रदर्शन समेत अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को गैर कानूनी घोषित किया है. ऐसे में जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार का हड़ताल, जुलूस और धरना-प्रदर्शन आदि करने पर प्रतिबंध रहेगा.
बाेकारो डीसी राजेश सिंह के मुताबिक, आदेश के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति/संगठनों/संस्थानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा IPC की धारा 180 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. यह आदेश अगले 6 माह तक लागू रहेगा.
मालूम हो कि कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए झारखंड में आगामी 6 मई की सुबह तक मिनी लॉकडाउन जारी है. इस दौरान जरूरी सामानों को छोड़ दोपहर 2 बजे के बाद दुकानों समेत अन्य गतिविधियों पर पांबदी लगायी है. इसका असर भी दिख रहा है. दोपहर 2 बजे के बाद सड़कें सुनसान दिख रही है.
बता दें कि पिछले 24 घंटे में बोकारो जिले में 261 नये कोरोना संक्रमित मिले हैं. वहीं, 108 लोग कोरोना को मात भी दी है. इस दौरान 8 लाेगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है. वर्तमान में जिले में 2356 एक्टिव केस है.
दूसरी ओर, झारखंड की बात करें तो पिछले 24 घंटे में राज्य में 5961 नये कोरोना संक्रमित मिले हैं. इस दौरान 4665 लोगों ने कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ भी हुए है. हालांकि, इस दौरान 130 लोगों की मौत राज्य में कोरोना संक्रमण से हुई है. राज्य में वर्तमान में 57,043 एक्टिव केस है.
Posted By : Samir Ranjan.
