बोकारो, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक वर्णवाल के अदालत ने गुरुवार को प्राणघातक हमले के तीन आरोपियों झगरू रवानी, अजय रवानी, जमुनिया देवी को दोषी करार देते हुए सात सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना ना देने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.
सियालजोरी थाना क्षेत्र में 16 जून 2024 रात आठ बजे घटना हुई थी. जब सूचक बीसीसीएल कर्मी तेतुलिया निवासी गौरचंद्र रवानी घर से रात्रि पाली ड्यूटी के लिए निकले. इस क्रम में घर से कुछ दूरी पर घात लगाये दोषियों ने घेरकर लाठी-रॉड से हमला कर दिया. चीख पुकार सुनकर ग्रामीण व राहगीर घटनास्थल की ओर दौड़े, तो दोषी मौके से फरार हो गए. खून से लथपथ बेसुध जख्मी को उठाकर बीजीएच पहुंचाया गया. इलाज के दौरान पता चला कि दोषियों ने इतनी बेरहमी से मारपीट की की जख्मी का दोनों हाथ पैर तो टूटा ही शरीर के दूसरे हिस्सों में भी गहरा चोट पहुंची.बालीडीह : लूटकांड के दो आरोपी गिरफ्तार
बोकारो, बालीडीह पुलिस ने गुरुवार को कुर्मीडीह नागरटोली लूट में शामिल दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके निशानदेही पर लूटा गयी बाइक संख्या जेएच09क्यू4762 भी बरामद की है. गिरफ्तार आरोपियों प्रकाश बाउरी व परमा बाउरी को कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. थानेदार इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों ने तीन मार्च 2024 को राहुल कुमार के साथ धारदार हथियार का भय दिखाकर बेरहमी से मारपीट की थी. फिर जख्मी हालत में बाइक व रुपये लूटकर मौके से फरार हो गये थे. घटना के बाद 11 मार्च 2024 को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
