Bokaro News: आर्म्स एक्ट के दोषी को सात वर्ष की कैद

Bokaro News: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक वर्णवाल के अदालत ने सुनायी सजा, सेक्टर चार थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था.

बोकारो, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक वर्णवाल के अदालत ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट में दोषी चास मुफस्सिल मोहल्ला निवासी सैयद शोएब को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामले में दो दोषी को अदालत इससे पूर्व में सजा सुना चुकी है. सरकार की ओर से अभियोजन का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद ने यह जानकारी दी है. अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद ने कहा कि घटना सेक्टर चार थाना क्षेत्र में 20 फरवरी 2019 की है. तत्कालीन थानेदार इंस्पेक्टर इंद्रासन चौधरी को सेक्टर चार सूर्य मंदिर मैदान के पास कुछ अपराधियों के एकत्र होकर किसी संगीन अपराध को अंजाम देने की सूचना मिली. गुप्तचरों की सूचना पर इंस्पेक्टर श्री चौधरी ने इलाके की घेराबंदी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किए गए. दोषी सैयद शोएब के पास एक कट्टा व जिंदा कारतूस पाया गया था. इंस्पेक्टर की शिकायत प्रतिवेदन पर तीनों के खिलाफ सेक्टर चार थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Anand kumar upadhyay

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >