Bokaro News: नगर निकाय चुनाव : चार दिनों तक नहीं मिलेगी शराब

Bokaro News: 21 फरवरी की शाम पांच बजे से 24 फरवरी सुबह सात बजे तक ड्राई-डे घोषित, बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी.

बोकारो, नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए संबंधित क्षेत्र चास व बेरमो में चार दिनों तक शराब नहीं मिलेगी. सभी शराब दुकान 21 फरवरी की शाम पांच बजे से 24 फरवरी की सुबह सात बजे तक बंद रहेगी. इसे लेकर गुरुवार को जिला दंडाधिकारी अजयनाथ झा ने निर्देश दिया है. चास नगर निगम (वर्ग-ख) के 35 वार्डों व फुसरो नगर परिषद (वर्ग-ख) के 28 वार्डों में 23 फरवरी को मतदान होगा. मतदान के लिए निर्धारित समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (21 फरवरी पांच बजे शाम से मतदान समाप्ति के अगले दिन 24 फरवरी सुबह सात बजे तक) तक संबंधित मतदान क्षेत्रों में ड्राई-डे प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में शराब की बिक्री या परोसने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी भोजनालय, दुकान, सार्वजनिक व निजी स्थान पर शराब का वितरण या विक्रय नहीं किया जायेगा. बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी. प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराया जायेगा. जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन करें. उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By ANAND KUMAR UPADHYAY

ANAND KUMAR UPADHYAY is a contributor at Prabhat Khabar.

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >