Bokaro News : तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगा नगर निगम

Bokaro News : एक हजार रुपये लगेगा जुर्माना व चिप्स, कैन्डी, बिस्किट के साथ तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने पर होगी कार्रवाई.

चास, कोटपा 2003 के अनुपालन हेतु शुक्रवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का शुभारंभ सहायक नगर आयुक्त जयपाल सिंह एवं नगर प्रबंधक अनूप गुंजन टोपनो के द्वारा किया गया. सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कोटपा-2003 की धारा 4, 6 ए व 6 बी का अनुपालन सही से कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. कोटपा कानून में हुए बदलाव के बारे में सभी को जानकारी दी गयी. कहा गया कि निगम क्षेत्र में कोई भी दुकानदार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003, खाध संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ की बिक्री नहीं करेंगे.

होटलों में लगेगा नो स्मोकिंग जोन का बोर्ड

होटल में गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही नगर निगम क्षेत्र में यदि किसी भी दुकानदार द्वारा खुला सिगरेट बेचा गया तो नये संशोधित कानून के अनुसार एक हजार का जुर्माना देना होगा. कार्यशाला में सिटी मिशन प्रबंघक सुषमा उरांव, सिटी मिशन प्रबंधक महेंद्र महतो व छोटेलाल दास सहित कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे.

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By ANAND KUMAR UPADHYAY

ANAND KUMAR UPADHYAY is a contributor at Prabhat Khabar.

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