Bokaro News : बीएसएल के रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड नोटिस पर झारखंड उच्च न्यायालय ने लगायी रोक
Bokaro News : 27 जनवरी को यह फैसला हाइकोर्ट ने एक याचिका के सुनवाई के दौरान दी.
By ANAND KUMAR UPADHYAY | Updated at :
बोकारो, बोकारो व्यवसायिक प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड की बोकारो स्टील प्लांट की पॉलिसी के खिलाफ दायर रिट WP(C) No 2093/25 की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय ने करते हुए बोकारो स्टील प्लांट के 25 मार्च 2025 की नोटिस पर रोक लगा दी है. यह फैसला 27 जनवरी को हाइकोर्ट ने एक याचिका के सुनवाई के दौरान दी.
क्या था बीएसएल का रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड का नोटिस
नोटिस के आलोक में बीएसएल ने सेक्टर मार्केट व सिटी सेंटर के लीज होल्डर्स दुकान, व लाइसेंस की दुकान से रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड परिवर्तन के लिए पॉलिसी बनाने की बात कही है. उनसे आवेदन पत्र, शुल्क जमा करने व नहीं करने पर विलंब शुल्क वसूलने की बात कही है. इससे प्लॉटधारियों ने राहत की सांस ली है.
न्यायालय के फैसले व्यवसायियों को राहत : राजेंद्र
बोकारो व्यवसायिक प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि न्यायालय ने रीट की सुनवाई की और रीट के लंबित रहने तक इस नोटिस के कार्यवन्यन पर रोक लगा दी है. इससे बीएसएल की कथित पॉलिसी, आवेदन पत्र की मांग, लाखों करोड़ों के शुल्क की मांग पर रोक लग गया है. लीज नवीकरण, लीज रेंट, सर्विस चार्ज में करोड़ों का भुगतान, डेविएशन में लाखों की मांग, पानी पर हजारों का जुर्माना, ठोस अवशिष्ट पर हजारों की मांग ने पहले ही प्लॉट होल्डर्स की कमर तोड़ दी है.
प्लॉट होल्डर्स की संख्या 1100, अगली सुनवाई 26 फरवरी को
कोर्ट की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी. रांची उच्च न्यायालय में अधिवक्ता ऋतु कुमार व राहुल लाम्बा ने प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन का पक्ष रखा, जिसपर कोर्ट का यह आदेश आया है. यहां उल्लेखनीय है कि बोकारो में प्लॉट होल्डर्स की संख्या लगभग 1100 है, जो कोर्ट की ओर टकटकी लगाये बैठे हैं.