छेड़खानी का बदला दुष्कर्म से लेने के मामले में तीन दोषी करार

बोकारो : गोमिया थाना क्षेत्र के स्वांग गुलगुलिया टोला में 14 वर्षीया नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. इसमें नाकाबंदी पासी, उसका ससुर घोषाल पासी और सुगंता उर्फ गुड़िया देवी […]

बोकारो : गोमिया थाना क्षेत्र के स्वांग गुलगुलिया टोला में 14 वर्षीया नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. इसमें नाकाबंदी पासी, उसका ससुर घोषाल पासी और सुगंता उर्फ गुड़िया देवी शामिल हैं. सजा 12 सितंबर को सुनायी जायेगी. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या-11/14 व गोमिया थाना कांड संख्या-94/14 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से इस मामले विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किये.

यह चर्चित घटना सात जुलाई 2014 को हुई थी. नाबालिग बालिका के भाई ने नाकाबंदी पासी की पत्नी से छेड़खानी की थी. इसकी जानकारी गांव के तथाकथित मुखिया को मिली तो उसने गांव में खुलेआम पंचायती लगा कर अपने दामाद नाकाबंदी पासी को छेड़खानी करने वाले युवक की नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का आदेश दिया था. इसके बाद नाकाबंदी पासी ने नाबालिग बालिका को सबके सामने पकड़ कर घर से कुछ दूर झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म किया था. तथाकथित मुखिया के आदेश के कारण कोई भी उसे बचाने नहीं आया. इसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री, डीजीपी व कई आला अधिकारी भी पहुंचे थे.
07 जुलाई 2014 को स्वांग के गुलगुलिया टोला में हुई थी घटना
तथाकथित मुखिया के आदेश पर उसके दामाद ने 14 वर्षीया बालिका से किया था दुष्कर्म
पीड़िता के भाई ने महिला से की थी छेड़खानी

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >