हत्या की नीयत से अपहरण के मामले में दोषी करार

बोकारो : हत्या की नियत से अपहरण के एक मामले में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जर्नादन सिंह की अदालत ने एक युवक को शनिवार को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम सेक्टर आठ सी, झोंपड़ी निवासी सुरेश राम (27 वर्ष) है. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 24, 2019 12:24 AM

बोकारो : हत्या की नियत से अपहरण के एक मामले में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जर्नादन सिंह की अदालत ने एक युवक को शनिवार को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम सेक्टर आठ सी, झोंपड़ी निवासी सुरेश राम (27 वर्ष) है. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 49/18 व हरला थाना कांड संख्या 108/17 के तहत हो रही है.

सजा 25 नवंबर को सुनायी जायेगी. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. प्राथमिकी हरला थाना क्षेत्र के ग्राम कर्माटांड़ निवासी जान बाबू अंसारी के भाई फारूक अंसारी ने दर्ज कराया था.

क्या है मामला : चार अक्टूबर 2017 को सुरेश राम ने फोन कर जान बाबू अंसारी को अपने पास बुलाया. मो अंसारी अपने परिवार को सदस्यों को बताकर सुरेश राम के पास गया. इसके बाद से जान बाबू अंसारी का आज तक कुछ पता नहीं चला. मो. अंसारी के परिवार के सदस्यों ने सुरेश राम से पूछताछ की, लेकिन उसने कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया. काफी खोजबीन बाद घटना की प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज करायी गयी थी.

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