दुष्कर्म के दोषी को मिली सात साल की सजा

रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने दुष्कर्म मामले में अभियुक्त मुकेश यादव उर्फ बॉबी यादव को सात साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने जुर्माना की राशि पीड़िता को देने […]

रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने दुष्कर्म मामले में अभियुक्त मुकेश यादव उर्फ बॉबी यादव को सात साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने जुर्माना की राशि पीड़िता को देने को कहा है.

इसके अलावा डालसा को भी निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मुआवजा दिलाये. यह मामला बुढ़मू थाना कांड संख्या 18/18 दिनांक 11/4/18 से संबंधित है. पीड़िता ने थाना में मामला दर्ज कराया था कि वह एक अप्रैल 18 को रात में खाना खाकर सो रही थी.
घर में उसके बच्चे भी थे. रात को 11 बजे मुकेश उर्फ बॉबी यादव दरवाजा पीटने लगा. पीड़िता ने दरवाजा नहीं खोला, तो अभियुक्त ने दरवाजा तोड़ दिया अौर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. उसने धमकी दी कि किसी को घटना की जानकारी न दे, वरना उसे जान से मार देगा. इस वाद में अभियोजन की अोर से पांच गवाही दर्ज करायी गयी थी.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >