पत्नीहंता को आजीवन कारावास

बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त सेक्टर 12 हनुमान नगर निवासी राजकुमार राम को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मामले में विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की. यह मामला बीएसएसिटी […]

बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त सेक्टर 12 हनुमान नगर निवासी राजकुमार राम को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मामले में विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की. यह मामला बीएसएसिटी थाना कांड संख्या 425/2016 व सेशन ट्रायल नंबर 151/2016 के तहत चल रहा है.

क्या है मामला : घटना 10 दिसंबर 2014 की है. राजकुमार राम अपने घर में बच्चे व पत्नी मधु देवी के साथ सोया था. उसका पत्नी के साथ पूर्व से विवाद चल रहा था. कई बार पंचायत भी हुई थी. घटना के दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ. ठंड होने के कारण ने स्काफ पहन रखा था. राजकुमार ने स्काफ से ही गला घोंट दिया. इससे मधु की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. पति घटना को अंजाम देकर भाग गया था. इस मामले में मृतका के भाई विनोद राम ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >