मानव तस्करी से जुड़े मामले में नहीं आ रहे गवाह, वारंट जारी

रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में गवाहों के नहीं आने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है उनमें बाल कल्याण समिति की सदस्य मीरा मिश्रा, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सेवक राम एवं मामले के जांच अधिकारी सत्यदेव शुक्ला […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 16, 2019 1:46 AM

रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में गवाहों के नहीं आने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है उनमें बाल कल्याण समिति की सदस्य मीरा मिश्रा, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सेवक राम एवं मामले के जांच अधिकारी सत्यदेव शुक्ला शामिल हैं.

गौरतलब है कि मानव तस्करी के मामले में सात अप्रैल 2015 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्कालीन सदस्य सचिव पार्वती हंस ने तमाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.
अब उस प्राथमिकी को साबित करने के लिए न तो जांच अधिकारी और न ही सूचक अदालत पहुंच रहे हैं. जबकि कोर्ट कई बार गवाहों को बुला चुका है. शुक्रवार को भी सत्रवाद संख्या 288/18 में गवाही के लिए तिथि निर्धारित थी. पर कोई भी गवाह अदालत नहीं पहुंचा. लिहाजा, अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए गवाहों को खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

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