गो-तस्करी मामले में शख्स को उम्रकैद के साथ 5 लाख का जुर्माना, अदालत ने कही ये बात

गुजरात की एक कोर्ट ने गो-तस्करी मामले में एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में शख्स को पुलिस ने बीते साल अगस्त महीने में गिरफ्तार किया था. उसपर अवैध रूप से दर्जन भर से अधिक गायों और गोवंशों को एक ले जाने का आरोप था.

By Pritish Sahay | January 23, 2023 2:28 PM

Gujarat News: गुजरात की एक कोर्ट ने गो-तस्करी मामले में एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गौ हत्या को रोक दिया जाए तो धरती की सारी समस्या खत्म हो जाएगा. बता दें, गुजरात की तापी अदालत ने मवेशी तस्करी के आरोप में एक शख्स को आजीवन कारावास के साथ 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

2020 में पुलिस ने किया था गिरफ्तार: गौरतलब है कि इस मामले में शख्स को पुलिस ने बीते साल अगस्त महीने में गिरफ्तार किया था. उसपर अवैध रूप से दर्जन भर से अधिक गायों और गोवंशों को एक ले जाने का आरोप था. आरोपी पर गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 2017, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 समेत कई और अधिनियमों के तहत कार्रवाई की गई.  

ब्रह्मांड के लिए गाय बेहद अहम: मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश जस्टिस समीर विनोद चंद्र व्यास ने कहा कि गाय सिर्फ जानवर नहीं है. उन्होंने कहा कि गाय ब्रह्मांड के लिए बेहद अहम है. जिस दिन गाय के रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरनी बंद हो जाएगी उस दिन धरती की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि गाय का गोबर भी काफी उपयोगी होती है और गौमूत्र तो औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. कई लाइलाज बीमारियों इसका सेवन किया जाता है.

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जलवायु परिवर्तन का गोहत्या से है नाता: सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने यह भी दावा किया कि विज्ञान ने अब साबित कर दिया है कि गाय के गोबर से बने घर परमाणु विकिरण से प्रभावित नहीं होते हैं. उन्होंने गोहत्या को जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा. अदालत ने बताया कि मौजूदा दौर में जो समस्याएं आ रही हैं वो बढ़ते चिड़चिड़ेपन और गर्म स्वभाव के कारण हैं. उन्होंने कहा कि जब तक गौ हत्या पर रोक नहीं लगाई जाती तब तक स्वच्छ वातावरण नहीं बन सकता. 

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