दिल्ली में अब कार की पीछे की सीट पर भी Seat Belt अनिवार्य, टू व्हीलर में रियर व्यू मिरर नहीं, तो लगेगा जुर्माना

New Traffic Rules In Delhi दिल्ली में कार और बाइक की सवारी करने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी आदेश जारी किया गया है. इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब सड़क पर सफर के दौरान कार की पिछली सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट (Seat Belt) लगाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा टू व्हीलर (Two Wheeler) में साइट मिरर (Side Mirror) नहीं होने पर जुर्माना वसूला जाएगा. ये सभी नियम दिल्ली में लागू हुआ है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 15, 2021 10:14 PM

New Traffic Rules In Delhi दिल्ली में कार और बाइक की सवारी करने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी आदेश जारी किया गया है. इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब सड़क पर सफर के दौरान कार की पिछली सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट (Seat Belt) लगाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा टू व्हीलर (Two Wheeler) में साइट मिरर (Side Mirror) नहीं होने पर जुर्माना वसूला जाएगा. ये सभी नियम दिल्ली में लागू हुआ है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर ट्रैफिक नियमों में ये सभी बदलाव किया गया है. दिल्ली की सड़कों पर यात्रा के दौरान इन नये नियमों का पालन नहीं करने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि अधिकतर टू व्हीलर में साइड मिरर नहीं होते हैं. जबकि, कुछ लोग जानबूझकर इसको निकाल देते हैं. जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है.

वहीं, यात्रा के दौरान कार में लगे हुए पीछे की सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है. जिससे दुर्घटना होने पर पीछे की सीट पर यात्रा करने वाले लोगों के जख्मी होने की संभावना बढ़ जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए इससे जुड़े नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है और सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. जिससे बड़े हादसों को रोकने में मदद मिल सकें और लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सकें.

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