Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में जारी वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई. इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर तय की गई है. बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण कम करने के उपायों पर अगले दो से तीन दिनों तक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर एक्यूआई 100 के नीचे आता है तो कुछ रियायतों का ऐलान किया जा सकता है.
दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को खास निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीनों राज्य सरकारें यह बताएं कि कितनी मात्रा में पराली को नष्ट किया गया है और उन्हें नष्ट करने में किन-किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया है.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने जिक्र किया- हम यहां बैठकर पराली से प्रदूषण के मसले चर्चा कर रहे हैं. सवाल यह उठता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? उन्हें धरातल पर जाकर किसानों से बात करनी चाहिए. प्रदूषण की समस्या को लेकर वैज्ञानिकों से भी संबंधित अधिकारियों को बात करनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रदूषण के मामले की सुनवाई बंद नहीं होगी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे भी सुनवाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला जरूर सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिदायत दी है कि जब मौसम खराब होता है तो उसको देखकर कदम उठाए जाते हैं. इसी तरह प्रदूषण से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का इलाका है. प्रदूषण की हालत को देखते हुए सोचिए कि हम दुनिया को क्या संदेश देना चाह रहे हैं.
